बेगूसराय, 15 मई 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने एवं पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर बेगूसराय अनिल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 15 मई 2026 की सुबह 06:00 बजे से 01 जून 2026 की सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने जानकारी दी थी कि विस्तार परियोजना BR-09 के अंतर्गत कार्यरत कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा रिफाइनरी के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए एहतियातन यह कदम उठाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बरौनी रिफाइनरी एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है और इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान जिले, राज्य एवं देश की पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।यह आदेश रिफाइनरी के गेट संख्या-3D, 4A एवं 01B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के 500 गज की परिधि में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी अथवा पिकेटिंग की अनुमति नहीं होगी।हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि कोई मान्यता प्राप्त यूनियन अपनी मांगों को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है, तो उसे अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर बेगूसराय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।अनुमंडल दण्डाधिकारी अनिल कुमार ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।






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