नेशनल पॉजिटिव न्यूज़ बेगूसराय, 17 जून 2026।
बेगूसराय पुलिस की प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन कार्रवाई के फलस्वरूप दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी, बेगूसराय की अदालत ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 237/23 (जीआर संख्या 01/24) में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 4 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रेम संबंध का झांसा देकर किया शोषण: मामले के अनुसार आरोपी निखिल कुमार ने पीड़िता से बातचीत शुरू कर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। बाद में उसने विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। पीड़िता को बहला-फुसलाकर हिमाचल प्रदेश भी ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर जुटाए साक्ष्य: घटना की जानकारी मिलने के बाद बेगूसराय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया तथा मामले में मजबूत एवं अकाट्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। अनुसंधानकर्ता के रूप में पुलिस पदाधिकारी वैकुंठ पासवान ने मामले की जांच की।
न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा: प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी, बेगूसराय संजय कुमार-III की अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं 4 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिन दिवाकर शरण ने प्रभावी एवं तथ्यपूर्ण पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर सख्त संदेश: इस फैसले को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। बेगूसराय पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए त्वरित अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।







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