बेगूसराय, 21 मई 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।जिला प्रशासन ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश 22 मई 2026 से 25 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूलों की समय-सारिणी में आवश्यक बदलाव करते हुए आदेश के अनुरूप ही कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें।
आदेश के अनुपालन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की गई है कि बच्चों को लू एवं भीषण गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।






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