बेगूसराय, 25 मई 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर नया आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग-09 से वर्ग-12 तक की शैक्षणिक गतिविधियों एवं पठन-पाठन पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंध रहेगा। वहीं वर्ग-08 तक के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का पालन करते हुए कक्षाओं के समय का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया है।यह आदेश 26 मई से 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं आमजन से गर्मी और लू को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है।







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