मटिहानी के मोहम्मदपुर गौतम में डीएलएसए ने चलाया विधिक जागरूकता अभियान
बेगूसराय, 17 मई 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), बेगूसराय द्वारा रविवार को मटिहानी प्रखंड के मोहम्मदपुर गौतम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड संख्या-12 में मानसिक दिव्यांगजनों के अधिकार एवं लोक अदालत के लाभों को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय “नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विधिक सेवा) योजना-2024” रहा। कार्यक्रम में डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने उपस्थित आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, दिव्यांगजनों के परिजनों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता, पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, संरक्षक नियुक्ति तथा पुनर्वास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थाई लोक अदालत के माध्यम से मिलने वाले लाभों की भी जानकारी दी।अधिवक्ता झा ने बताया कि लोक अदालतों में वर्षों पुराने मामलों का एक ही दिन में आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाता है। डीएलएसए द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है और इसके खिलाफ अपील नहीं होती।
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, मोटर दुर्घटना क्लेम, वैवाहिक विवाद, जमीन बंटवारा, बीमा क्लेम, चेक बाउंस एवं श्रम विवाद जैसे मामलों का समाधान लोक अदालत में किया जा सकता है। वहीं स्थाई लोक अदालत बिजली, पानी, टेलीफोन, बीमा एवं परिवहन जैसी जन-उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का सुलह के आधार पर निपटारा करती है।
कार्यक्रम में समाजसेवी अजय कुमार पटेल, मानव अधिकार संगठन की रानी देवी एवं सरस्वती देवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कानूनी जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को बोझ न समझें, बल्कि उनके इलाज और पुनर्वास में सहयोग करें।
मौके पर डीएलएसए के शैलेश कुमार ने बताया कि नालसा हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कर अथवा जिला न्यायालय परिसर स्थित डीएलएसए कार्यालय में संपर्क कर कोई भी व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह एवं लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। उन्होंने दिव्यांग पेंशन, बस पास एवं रेलवे रियायत के लिए आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी।






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