बेगूसराय | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। 2 जनवरी 2026
जिले में लगातार बढ़ रही शीतलहर, अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी व डीएम बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री (भा.प्र.से.) ने विद्यालय संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
❄️ कक्षा 8 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार बेगूसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 05 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।
⏰ उच्च कक्षाओं के लिए समय निर्धारित: कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं अब केवल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 04:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। प्रशासन का उद्देश्य ठंड के समय बच्चों को सुबह के अत्यधिक ठंडे मौसम से बचाना है।
🥘 आंगनबाड़ी केंद्र सीमित समय के लिए खुलेंगे: आदेश के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोई शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं होगी।
📝 बोर्ड एवं प्री-बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी मुक्त: बोर्ड एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं, ताकि छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित न हो।
📢 सख्त अनुपालन के निर्देश: जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों के पुनर्निर्धारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को आदेश के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।






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