बेगूसराय। 7 नवंबर 2025। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के तहत बेगूसराय जिले में मतदान समाप्ति के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(क) के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। इस धारा के तहत अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय तुषार सिंगला ने जानकारी दी कि यह प्रतिबंध 6 नवंबर 2025 की सुबह 7:00 बजे से लेकर अंतिम चरण के मतदान 11 नवंबर 2025 की शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में कोई भी मीडिया संस्थान, राजनीतिक दल, उम्मीदवार या आम नागरिक — टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से — एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल से संबंधित जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण नहीं कर सकते।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंगला ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने जिले के सभी मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।






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