बेगूसराय, 14 जुलाई 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़।
बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, बेगूसराय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत रिफाइनरी परिसर और उसके चारों ओर 2 किलोमीटर के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है।
आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में ड्रोन, यूएवी (UAV), पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून समेत सभी गैर-पारंपरिक हवाई उपकरणों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले अनधिकृत ड्रोन या अन्य हवाई उपकरणों को सुरक्षा मानकों के तहत निष्क्रिय (Shoot Down) करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
जिला प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी एसओपी के अनुरूप लिया गया है। आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा तथा संबंधित थाना क्षेत्रों को इसके अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण नहीं उड़ाने की अपील की है।







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