बेगूसराय। 26 सितंबर 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बिहार विधान परिषद के 05-दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए बेगूसराय जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी रिची पांडेय ने यह आदेश जारी किया है। चुनाव के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है।
सभा, जुलूस और हथियारों पर प्रतिबंध: आदेश के तहत सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, सभा, बैठक, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, भाला, विस्फोटक और आग्नेयास्त्र लेकर चलने या इनके प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाली गतिविधियों, मतदाताओं को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने तथा आपत्तिजनक पोस्टर-पर्चे या आलेख के प्रकाशन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
कुछ गतिविधियों को मिली छूट: शासकीय कार्य में तैनात दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के आग्नेयास्त्र इस आदेश से बाहर रहेंगे। सिख धर्मावलंबियों के कृपाण और धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परंपरागत रूप से धारण किए जाने वाले शस्त्रों को भी छूट दी गई है। शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान तथा शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 215 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।







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