जिले के सभी अनुमंडलों में एक साथ लगेगी लोक अदालत, सुलह योग्य मामलों के त्वरित समाधान का मौका
बेगूसराय, 2 मई 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बेगूसराय जिले में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बताया कि इस बार लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर, बेगूसराय मुख्यालय के साथ-साथ तेघड़ा, बखरी, बलिया और मंझौल अनुमंडलों में एक साथ किया जाएगा।
ट्रैफिक चालान के निपटारे पर विशेष जोर: इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए बेगूसराय न्याय मंडल में विशेष पीठ का गठन किया गया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी ई-चालान का मौके पर ही सेटलमेंट किया जाएगा।
90 दिन पुराने ई-चालान का होगा समाधान: सचिव आर्य ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी ट्रैफिक चालान, जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और अभी तक जमा नहीं किए गए हैं, उनका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इससे लोगों को लंबित मामलों से राहत मिलेगी।
बिहार सरकार की अधिसूचना, 50% तक छूट: बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कराने पर पक्षकारों को चालान राशि में लगभग 50% तक की छूट दी जाएगी। यह आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
अन्य मामलों का भी होगा समाधान: ट्रैफिक चालान के अलावा, लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैंक ऋण, भूमि विवाद, मारपीट के केस, बिजली और पानी बिल जैसे सुलह योग्य मामलों का भी त्वरित निपटारा किया जाएगा।
नागरिकों से अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने लंबित मामलों का निपटारा कर लाभ उठाएं।







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