बेगूसराय। 10 अगस्त 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बेगूसराय जिले के गैर-वन क्षेत्रों में घोड़परास (नीलगाय) और जंगली सूअर से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर किसानों के हित में राज्य सरकार ने अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया है। पात्र किसानों को फसल क्षति के आकलन के आधार पर ₹50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी।
फसल क्षति होने पर किसान को घटना के 48 घंटे के भीतर लिखित आवेदन निकटतम वन क्षेत्र कार्यालय अथवा संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC), अद्यतन लगान रसीद, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड और आधार कार्ड की छायाप्रति देना आवश्यक होगा।
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित वन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा खेत का स्थल निरीक्षण कर फसल क्षति का आकलन किया जाएगा। जांच के बाद पात्र किसानों को स्वीकृत अनुग्रह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
वन प्रमंडल, बेगूसराय ने किसानों से अपील की है कि घोड़परास या जंगली सूअर दिखाई देने पर उन्हें खुद पकड़ने या भगाने का जोखिम न लें। वन्यजीवों की मौजूदगी अथवा फसल क्षति की सूचना तत्काल संबंधित वन पदाधिकारी या अंचल अधिकारी को दें।






Total views : 99553