25 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त
बेगूसराय, 21 अप्रैल 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है।
👉 क्या है नया आदेश: जिला दण्डाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) की शैक्षणिक गतिविधियाँ दोपहर 12:30 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
👉 कब से कब तक लागू रहेगा नियम: यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी स्कूलों को अपने समय में बदलाव कर पढ़ाई सुबह के समय ही संचालित करनी होगी।
👉 स्कूलों को दिए गए निर्देश: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों को तेज धूप से बचाने के लिए समय का पुनर्निर्धारण करें।
👉 निगरानी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी: जिला शिक्षा पदाधिकारी, ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी दी गई है।
👉 क्यों लिया गया फैसला: दरअसल, बेगूसराय में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में छोटे बच्चों को लू और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।







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