दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट का सख्त फैसला, पुलिस की प्रभावी विवेचना से मिली सफलता
बेगूसराय | 16 जनवरी 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बेगूसराय जिले में अपराध के विरुद्ध न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो गंभीर मामलों में दोषियों को सख्त सजा सुनाई है। हत्या के प्रयास के एक मामले में जहां 5 अभियुक्तों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, वहीं आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इन फैसलों को जिले में कानून-व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है।
हत्या के प्रयास के मामले में 5 दोषी करार: हत्या के प्रयास का यह मामला तेघड़ा थाना कांड संख्या 199/08 से जुड़ा है। भूमि विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा पीड़ित पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय का सख्त फैसला: माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी पांच अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000–15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आर्म्स एक्ट मामले में भी सख्ती: इसी क्रम में, बलिया थाना कांड संख्या 129/08 एवं 2042/08 से संबंधित आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी न्यायालय ने कड़ा निर्णय दिया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से दो देसी पिस्टल, दो देशी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए थे।
अवैध हथियार रखने पर 3 वर्ष की सजा: माननीय न्यायालय सुश्री किरण कुमारी जेएमएफसी, बेगूसराय ने अभियुक्त को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस की प्रभावी भूमिका: दोनों मामलों में बेगूसराय पुलिस की सशक्त विवेचना और प्रभावी पैरवी से न्यायालय में आरोप सिद्ध हुए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जनवरी माह में इन मामलों में सजा मिलना अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है।
पुलिस का स्पष्ट संदेश: बेगूसराय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन ने दो टूक कहा है कि जिले में अपराध और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।







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