बेगूसराय, 30 अक्टूबर 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा), नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय की ओर से शुक्रवार को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनियार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चों को बाल अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम, नशा और यौन अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई।ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य एवं न्यायिक दंडाधिकारी सत्यप्रकाश ने बच्चों को जागरूक किया।
वहीं, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनियार में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी प्रभात कुमार ने बच्चों को संबोधित किया।वक्ताओं ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी असहज या अनुचित स्पर्श की स्थिति में तुरंत विरोध करें और अपने अभिभावक, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाती है। न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, नशा और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और खेलकूद को जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को किसी भी आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। दोनों विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक एवं विद्यालय कर्मी उपस्थित रहे।





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