डीएलएसए की बैठक में तैयारियों की समीक्षा, आम लोगों से लोक अदालत में पहुंचकर मामलों के निपटारे की अपील
बेगूसराय, 30 अप्रैल 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) बेगूसराय के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत की समीक्षा की गई।

पुलिस को दिए गए अहम निर्देश: बैठक में थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों के नोटिस संबंधित पक्षकारों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को दोनों पक्षों से संपर्क कर उन्हें सुलह के लिए प्रेरित करने और लोक अदालत में उपस्थित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा, सुलह योग्य आपराधिक और सिविल मामलों के अधिकतम निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत की सफलता में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
लोक अदालत में क्या होगा फायदा?: प्रधान जिला जज ऋषिकांत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। साथ ही, लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मारपीट, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद और ट्रैफिक चालान जैसे मामलों का निपटारा मिनटों में किया जा सकता है।
आम जनता से अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव करूनानिधी प्रसाद आर्य ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई सुलह योग्य मामला थाने या कोर्ट में लंबित है, तो वे 9 मई 2026 को सिविल कोर्ट, बेगूसराय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामले का निपटारा कराएं।







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