बेगूसराय, 13 अप्रैल 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह कराना या उसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जिस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
जागरूकता अभियान और हेल्पलाइन जारी: जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रश्मि कुमारी ने बताया कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और महादलित टोलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 या 112 पर दें। इसके अतिरिक्त जिला परियोजना प्रबंधक (महिला एवं बाल विकास) के मोबाइल नंबर 9955998057, जिला मिशन समन्वयक (मिशन शक्ति) के मोबाइल नंबर 9931925783 तथा वन स्टॉप सेंटर, बेगूसराय के मोबाइल नंबर 9771468005 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों, आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, धार्मिक गुरुओं और समाजसेवियों से इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई है।







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