बेगूसराय, 30 अक्टूबर 2026।नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय के निर्देश पर शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रबंधकों की बैठक हुई। इसमें पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्तियों को दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड नहीं होने पर भी पात्र मरीजों को योजना के प्रावधानों के अनुसार इलाज उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्जन ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रत्येक मरीज का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) तैयार करने और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की पात्रता जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों की सूचीबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।बैठक में अस्पतालों को परिवार कल्याण, नियमित टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 2 तारीख तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष्मान भारत योजना से जुड़े पदाधिकारी और विभिन्न अस्पतालों के प्रबंधक उपस्थित थे।






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