बेगूसराय, 26 मई 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बेगूसराय में हत्या के एक चर्चित मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
क्या है मामला: प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीमाचांदपुरा थाना कांड संख्या-04/25 में 14 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे आरोपी रवि कुमार उर्फ पुट्टू अपने सहयोगियों के साथ वादी के घर पहुंचा। दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाने पर जैसे ही दरवाजा खोला गया, आरोपी ने रेखा देवी को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान मृतका की बहू खुशबू कुमारी बचाने के लिए पहुंची तो आरोपियों ने उस पर भी फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गई। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान लोक अभियोजक संतोष कुमार ने प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय का फैसला: माननीय न्यायालय ने आरोपी रवि कुमार उर्फ पुट्टू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 3 वर्ष कारावास एवं ₹5 हजार जुर्माना भी लगाया गया।
दोषी की पहचान: दोषी करार दिया गया अभियुक्त रवि कुमार उर्फ पुट्टू, पिता — जितेंद्र कुमार उर्फ विशो पोद्दार, निवासी — नाला रोड, थाना — खगड़िया, जिला — खगड़िया बताया गया है।







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