मुफस्सिल थाना कांड संख्या 54/23 में एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, कोर्ट ने लगाया 2 हजार रुपये का अर्थदंड
बेगूसराय, 8 सितंबर 2026। नेशनल पॉजिटिव बेगूसराय
बेगूसराय में गांजा बरामदगी से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 माह 10 दिन के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बेगूसराय के न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या-54/23, एनडीपीएस एक्ट से संबंधित है। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक, एनडीपीएस एक्ट वाल्मीकि महतो ने प्रभावी पक्ष रखा। न्यायालय ने 8 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
गश्ती के दौरान 550 ग्राम गांजा हुआ था बरामद: पुलिस के अनुसार, 14 दिसंबर 2023 की शाम गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। तलाशी के क्रम में आरोपी के पास मौजूद झोले से प्लास्टिक में रखा गांजा बरामद किया गया था। बरामद गांजे का वजन 550 ग्राम पाया गया था।
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
मणिकांत यादव को मिली सजा: न्यायालय से दोषी करार दिए गए अभियुक्त की पहचान मणिकांत यादव, पिता अनिल यादव, साकिन हीराटोल, थाना-साहेबपुर कमाल, जिला-बेगूसराय के रूप में हुई है। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/22 के तहत 5 माह 10 दिन के कारावास तथा 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामले में न्यायाधीश श्री संजय कुमार-III, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बेगूसराय की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं, मामले के अनुसंधानकर्ता पुअनि अशोक पासवान रहे। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़े पाठकों के लिए यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं बरामदगी से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी अभियोजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।






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