बेगूसराय, 30 अगस्त 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय ऋषि कान्त के मार्गदर्शन में होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आमजन अपने सुलहनीय मामलों का त्वरित एवं सरल तरीके से निपटारा करा सकें।
जिला मुख्यालय सहित अनुमंडलीय न्यायालयों में होगा आयोजन: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जाएगा। इसके तहत तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी अनुमंडल न्यायालयों के अलावा रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
आपसी समझौते से मामलों का होगा निपटारा: लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें मामलों का निष्पादन आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक वाद (तलाक को छोड़कर), दुर्घटना संबंधी वाद, वन विभाग से संबंधित मामले सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का शीघ्र निपटारा कराया जा सकता है।जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराएं।मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने अथवा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।






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