जमुई, 06 अक्टूबर 2025। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत जमुई जिले में दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में 240 सिकंदरा (सु.), 241 जमुई, 242 झाझा और 243 चकाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन 20 अक्टूबर तक, जांच 21 को और नाम वापसी 23 अक्टूबर तक। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को के.के.एम. कॉलेज, जमुई में संपन्न होगी। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
1595 मतदान केंद्रों पर 12.70 लाख मतदाता करेंगे मतदान: जमुई जिले में कुल 1595 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 12,70,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6,64,729 पुरुष, 6,05,460 महिला और 18 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि समेकित नियंत्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना की गई है, जहां नागरिक 1950 नंबर पर कॉल कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग सेल और एकल खिड़की स्वीकृति कोषांग भी गठित किए गए हैं, जिससे चुनावी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम एसपी विश्वजीत दयाल: पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने कहा कि भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएंगे। इसमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, जिला पुलिस और होमगार्ड के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए जाएंगे। सभी बलों की निगरानी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन की जाएगी। एसपी ने मतदाताओं और सभी दलों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान प्रक्रिया में सहयोग करें।—आचार संहिता लागू, नियमों का पालन जरूरी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। यह सभी राजनीतिक दलों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर समान रूप से लागू है। 👉 चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों और अस्पतालों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। साथ ही, 👉 जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के नाम पर तनाव फैलाना अपराध माना जाएगा। 👉 लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही अनुमत होगा।
रिपोर्ट : नेशनल पॉजिटिव न्यूज़, जमुई🗓️ दिनांक : 6 अक्टूबर 2025





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