बेगूसराय। 16 मार्च 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
चैती छठ महापर्व 2026 के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और आपदा जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने जिले की सभी नदियों में नावों के परिचालन पर अस्थायी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।
24 से 25 मार्च तक रहेगा प्रतिबंध: जिला प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध 24 मार्च 2026 के पूर्वाह्न से 25 मार्च 2026 के अपराह्न तक प्रभावी रहेगा। इन दो दिनों के दौरान बेगूसराय जिले की सभी नदियों में किसी भी प्रकार की नाव का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
छठ घाटों पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़: प्रशासन ने बताया कि गंगा नदी के सिमरिया घाट सहित विभिन्न नदी घाटों और तालाबों पर छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान कई लोग नाव से भ्रमण करते हैं तथा आतिशबाजी भी करते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
हादसे की आशंका को देखते हुए निर्णय: प्रशासन के अनुसार कई बार अधिक कमाई के उद्देश्य से नावों पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जाता है और तेज गति से नाव चलाई जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं संभावित जोखिमों को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश: जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में चैती छठ महापर्व का आयोजन करें।







Total views : 74694