बेगूसराय | 5 फरवरी 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बेगूसराय जिला मुख्यालय के अशोकनगर पोखड़िया स्थित कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त समाज के उद्देश्य को लेकर एक व्यापक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, मानसिक एवं कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी देना रहा।

समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक: कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के शिक्षक विश्वजीत कुमार ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक और सक्रिय होना होगा। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम का विद्यालय पहुंचकर बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए आभार प्रकट किया।
बाल विवाह एक दंडनीय अपराध: पैनल अधिवक्ता: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक गंभीर दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कराने वाले अभिभावक ही नहीं, बल्कि पंडित, हलवाई, टेंट संचालक सहित इसमें शामिल सभी लोग कानून के तहत दोषी माने जाएंगे। इस अपराध में जमानत का प्रावधान नहीं है और दोष सिद्ध होने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी: पैनल अधिवक्ता ने अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत टोल फ्री नंबर 1500 या 1098 पर जानकारी दें। साथ ही लोगों को यह भी बताएं कि बाल विवाह कानूनन अपराध है।
गांव-गांव चल रहा है जागरूकता अभियान: पीएलवी शैलेश कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गांव-गांव जाकर बाल विवाह रोकथाम को लेकर निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पीएलवी सह पत्रकार हरेराम दास ने कहा कि बैनर, पोस्टर, पंपलेट और जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है।
बच्चों को पॉक्सो व जेजे एक्ट की जानकारी: कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में विद्यालय की प्राचार्या शर्मिला कुमारी ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया।





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