बेगूसराय |12 मार्च 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बताया कि वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को किया जाएगा। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में कुल 16 बेंच का गठन किया गया है। प्रत्येक सबडिवीजन और रेलवे कोर्ट में एक-एक बेंच बनाई गई है, जबकि 11 बेंच बेगूसराय सिविल कोर्ट में कार्य करेंगी।
लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, छोटे मारपीट के मामले, बिजली चोरी से जुड़े मामले, लेबर एक्ट, चेक बाउंस, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट तथा रेलवे कोर्ट से संबंधित मामलों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक ऋण से जुड़े मामलों का भी सेटलमेंट लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के हालिया निर्णय के अनुसार इस बार मोटर व्हीकल एक्ट के चालान से जुड़े मामलों को भी लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। हालांकि समय कम होने के कारण यदि सभी मामलों का निपटारा इस बार नहीं हो पाता है तो 9 मई 2026 को होने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत में भी इन मामलों को लिया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अपने सुलहनीय मामलों के निपटारे के लिए 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।







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