बेगूसराय। 13 सितम्बर 2025
बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के हर परिवार की कम से कम एक महिला अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सके और उसे आर्थिक सहयोग भी मिले।
योजना से जुड़ने के नियम: योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी। आवेदन ग्राम संगठन (VO) के माध्यम से किया जाएगा। अगर कोई महिला जीविका समूह से बाहर है तो उन्हें पहले समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे योजना का हिस्सा बन सकेंगी।
पात्रता की शर्तें: आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।परिवार से केवल एक महिला ही इस योजना से जुड़ सकती है। जिन महिलाओं के माता-पिता या पति का निधन हो चुका है और वे गांव में रहती हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं। सरकारी या संविदा सेवा में कार्यरत महिलाएं आवेदन नहीं कर सकतीं। आवेदिका और उनका परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। इच्छुक महिलाएं ग्राम संगठन से या ऑनलाइन पोर्टल https://mmry.brlps.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। सभी योग्य लाभार्थियों को राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए दी जाएगी।
शिकायत निवारण व्यवस्था: यदि किसी स्तर पर लाभ दिलाने के बदले धन की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत प्रखंड/जिला कार्यालय, बीडीओ, डीडीएम, डीपीएम कार्यालय में या हेल्प डेस्क नंबर 6243355469 और ईमेल mmry.grievance@gmail.com पर की जा सकती है।







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