स्थाई व राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रियाओं पर प्रभारी अध्यक्ष वंदना कुमारी ने दी जानकारी — पक्षकारों से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
बेगूसराय। 13 नवंबर 2025। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़।
मंगलवार को बलिया अनुमंडल न्यायालय के वकील संघ प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं परमानेंट लोक अदालत के प्रचार-प्रसार को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परमानेंट लोक अदालत की प्रभारी अध्यक्ष वंदना कुमारी ने 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि परमानेंट लोक अदालत में बिजली, बैंकिंग, स्वास्थ्य, मोटर व्हीकल एक्ट तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों का हर दिन निपटारा किया जाता है। संबंधित विभागों से संपर्क स्थापित कर मामलों का समाधान तेजी से कराया जाता है। वंदना कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थाई लोक अदालत में निर्णय के बाद किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता, इसलिए पक्षकार निश्चिंत होकर अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं। यहां दी जाने वाली सलाह और विभागीय संवाद के आधार पर जो आदेश पारित होता है वह अंतिम और बाध्यकारी होता है।
जागरूकता कार्यक्रम में एसीजेएम रणधीर कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी किरण कुमारी, व पीएलबी विवेक कुमार सिंह मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों ने स्थाई एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को जानकारी दी।







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