
सड़क सुरक्षा माह को लेकर निकाली गई जागरूकता रथ
बेगूसराय। 28 जनवरी 2025,
परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बेगूसराय जिले में भी सड़क सुरक्षा माह, 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम 28 जनवरी को अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति सह जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
सुरक्षित सफर के लिए इन नियमों कि रखे जानकारी : इस सम्बन्ध में डीएम ने बताया कि आमलोगों द्वारा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करने की अनिवार्यता है। वाहन चलाते समय मोबाईल/हेड फोन का प्रयोग नही करना चाहिए।
हिट एंड रन: इस योजना अंतर्गत दुर्घटना में सम्मिलित होने वाले वाहनों की जानकारी नहीं रहने के क्रम में मृतक के आश्रितों को 200000/-(दो लाख) रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के मामले में 50000/-(पचास हजार) रूपये मुआवजा देने का प्रावधान है।
हिट एण्ड रन के मामले इन कागजात की आवश्यकता होगी। आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति। मृतक/घायल का आधार कार्ड की छायाप्रति। बैंक पासबुक की छायाप्रति। पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। घायल संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति। FIR की छायाप्रति।
‘‘नन हिट एण्ड रन‘‘- इस योजना अंतर्गत दुर्घटना में सम्मिलित नहीं होने वाले वाहनों की जानकारी रहती है। क्रम में आवेदक को मृतक के आश्रितों को न्यूनतम पाँच लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के मामले में दो लाख पचास हजार रूपये मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायधिकारण, भागलपुर के सुनवाई के उपरांत मुआवजा देने का प्रावधान है। जिसमें आवेदन उपरांत निर्धारित तिथि को वकील के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थति होना अनिवार्य होता है। इसके लिए आवेदक के द्वारा परिवहन के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया जा सकता है एवं जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय से सम्पर्क किया जा सकता है।
नन हिट एण्ड रन के मामले निम्न कागजात की आवश्यकता होती है। आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति। मृतक/घायल का आधार कार्ड की छायाप्रति। बैंक पासबुक की छायाप्रति। पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। घायल संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति। FIR की छायाप्रति।
गुड समेरिटन– सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को ससमय चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले अच्छे मददगार को गुड समेरिटन के रूप में सम्मानित किया जाता है। उपहार स्वरूप 10000/-(दस हजार) रूपये पुरस्कृत किया जाता है। बता दें कि दुर्घटना की स्थिति में पहला 01 घंटा अतिमहत्वपूर्ण है, जिसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस दौरान यदि पीड़ित को ईलाज के लिए जरूरी सहायता मिल जाता है तो जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। अथवा शारीरिक क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।