बेगूसराय, 23 फरवरी 2026। नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बरौनी स्थित Indian Oil Corporation Limited (IOCL) रिफाइनरी की सुरक्षा और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सदर अनुमंडल प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 23 फरवरी सुबह 6 बजे से 6 मार्च 2026 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार रिफाइनरी गेट संख्या 3D, 4A और 01B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के 500 गज दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धरना, प्रदर्शन, जुलूस और पिकेटिंग पूरी तरह वर्जित रहेगी।
प्रशासन ने बताया कि विस्तार परियोजना BR-09 से जुड़े कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा आंदोलन की योजना की सूचना मिली थी। रिफाइनरी एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है, इसलिए किसी भी प्रकार का व्यवधान राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। आदेश उल्लंघन पर विधि-सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।







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