बेगूसराय | 05 जनवरी 2026 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
भीषण ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा: बेगूसराय जिले में लगातार पड़ रही भीषण ठंड और तेजी से गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री (भा.प्र.से.) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश : जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार बेगूसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 08 जनवरी 2026 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी। हालांकि कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाएं प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक संचालित की जाएंगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष निर्देश : आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों को दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक खोले जाने का निर्देश दिया गया है।
बोर्ड परीक्षाओं को मिली छूट: प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी, ताकि छात्रों की परीक्षा तैयारी प्रभावित न हो।
यह आदेश 06 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 08 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है।आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को सौंपी गई है।






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