बेगूसराय, 30 अक्टूबर 2025 | नेशनल पॉजिटिव न्यूज़
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बेगूसराय ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान से 48 घंटे पूर्व “साइलेंस पीरियड” लागू रहेगा।
🕰️ 48 घंटे का ‘साइलेंस पीरियड’ लागू : जिला पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के समापन समय से 48 घंटे पहले तक किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में टीवी, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसारण, प्रदर्शन या प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में मतदान करने का अवसर प्रदान करना है।
🚫 एग्जिट पोल पर भी रहेगा प्रतिबंध : उन्होंने बताया कि धारा 126(क) के तहत पहले चरण के मतदान प्रारंभ होने के समय से लेकर अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रसारण करना वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध 6 नवंबर सुबह 7:00 बजे से लेकर 11 नवंबर संध्या 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
⚖️ उल्लंघन पर सजा का प्रावधान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
📢 सभी से पालन की अपील : उन्होंने सभी मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बनाए रखने में सहयोग करें।






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