नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। बेगूसराय। 27 नवंबर 2025 |
बेगूसराय। जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला, के निर्देश पर गुरुवार को पूरे जिले में “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत व्यापक स्तर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम, आईसीडीएस बेगूसराय तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से यह कार्यक्रम पुलिस लाइन, कई स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर संपन्न हुआ।

बाल विवाह के दुष्प्रभाव एवं कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी: कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के साथ-साथ इसकी रोकथाम से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। आईसीडीएस की कार्यक्रम पदाधिकारी एवं मिशन शक्ति की नोडल पदाधिकारी रश्मि कुमारी ने बताया कि18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह, कानूनी रूप से बाल विवाह माना जाता है। यह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें अभिभावक, बराती, सराती, टेंट संचालक, कैटरर, पंडित, मौलवी सहित सभी सहयोगी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के बचपन, शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं को छीन लेता है। ऐसे मामलों की जानकारी 1098 या 181 हेल्पलाइन पर तुरंत दी जा सकती है।
कम उम्र में गर्भधारण से बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम: महिला एवं बाल विकास निगम, बेगूसराय के जिला परियोजना प्रबंधक गौस अली हैदर खाँ ने बताया कि कम उम्र में गर्भधारण से जच्चा-बच्चा दोनों पर गंभीर स्वास्थ्य खतरे मंडराते हैं, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ने की संभावना रहती है।
अभियान में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी: इस जागरूकता अभियान में DHEW तथा वन-स्टॉप सेंटर बेगूसराय के कर्मियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और समुदाय को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
बेगूसराय प्रशासन का यह प्रयास जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






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