सितम्बर माह में स्पीडी ट्रायल के तहत बेगूसराय की अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में दोषियों को सख्त सजा सुनाई, पुलिस की सक्रिय भूमिका रही अहम।https://en.m.wikipedia.org/wiki/Speedy_trialhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Speedy_trial
बेगूसराय, 4 सितम्बर। 2015
बेगूसराय पुलिस को सितम्बर माह में गंभीर आपराधिक घटनाओं के मुकदमों में बड़ी सफलता मिली है। अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है। इन मामलों में पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और चार्जशीट के आधार पर दोषियों को अदालत से सजा दिलाई गई।
👉 हत्या का मामला : दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास: कांड संख्या – 243/21, थाना – चकिया, अपराध : रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर हत्या। दोषी अभियुक्त :1. मुकेश कुमार, पिता – फुलेना राय 2. बब्लू कुमार, पिता – रामप्रवेश सिंह (दोनों निवासी – सिमरिया, थाना-चकिया, जिला- बेगूसराय) अदालत का फैसला : धारा 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास। पुलिस अधिकारी की भूमिका : इस मुकदमे में पु0अ0नि0 अर्जुन प्रसाद चौरसिया की सक्रिय पहल रही।
👉 जानलेवा हमला : आरोपी को 10 वर्ष की सजाकांड संख्या – 325/92, थाना – वीरपुर (सत्रवाद सं0-215/95)अपराध : धारदार हथियार से हमला कर गंभीर जख्मी करना। दोषी अभियुक्त : रविन्द्र कुमार, पिता – दशरथ सिंह, निवासी – सहूरी, थाना-वीरपुर। अदालत का फैसला :धारा 307/148 भा.द.वि. के तहत – 10 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड, न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 307 भा.द.वि. में – 2 वर्ष कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड, न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। पुलिस अधिकारी की भूमिका : इस मामले में पु0अ0नि0 सीमा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
👉 जानलेवा हमला : आरोपी को 7 वर्ष की सजा सत्रवाद सं0-36/09, थाना – भगवानपुर, अपराध : धारदार हथियार से हमला कर घायल करना।दोषी अभियुक्त : मुकेश सिंह, पिता – रामश्रेष्ठ सिंह, निवासी – भीठ, थाना-भगवानपुर। अदालत का फैसला : धारा 307 भा.द.वि. के तहत 7 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड, न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। पुलिस अधिकारी की भूमिका : इस मुकदमे में पु0अ0नि0 राज किशोर सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई।
🔹 स्पीडी ट्रायल की सफलता: बेगूसराय जिले में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो, मद्यनिषेध और अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल कराया जा रहा है। इसी क्रम में सितम्बर माह में हत्या और जानलेवा हमले के इन तीन मामलों में त्वरित विचारण कर अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाई गई।






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